
विदेशी मदिरा की खरीदी के लिए 70 कंपनियों ने प्रस्तुत किए रेट ऑफर
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन को विदेशी मदिरा की खरीदी के लिए जारी रेट ऑफर में 70 कंपनियों ने अपने रेट ऑफर प्रस्तुत किए हैं। इन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के मदिरा निर्माताओं के साथ-साथ अन्य राज्यों और विदेशों में निर्मित मदिरा आपूर्ति करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों ने विदेशी मदिरा स्प्रिट के 303 ब्रांड और बीयर के 69 ब्रांड के रेट दिए हैं।
आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई। बैठक में सचिव सह आबकारी आयुक्त आर संगीता ने विदेशी मदिरा की खरीदी से लेकर उपभोक्ताओं को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने प्रस्तावित व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश भी दिए।
उल्लेखनीय है कि बीते 19 जून को हुई कैबिनेट बैठक में विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण के लिए वर्तमान में प्रचलित एफएल 10 एबी अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के अनुसार, छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को विदेशी मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित व्यवस्था के लागू होने से यूरोप के बड़े देशों में बिकने वाले लोकप्रिय ब्रांड की मदिरा भी दुकानों में मांग अनुरूप उपलब्ध रहेगी।
प्रमुख निर्णय:
- मदिरा के निर्धारित रेट एवं क्वालिटी की निगरानी: मदिरा के रेट और क्वालिटी की कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- सीसीटीवी कैमरे और सेंट्रलाइज्ड वीडियो मॉनिटरिंग: किसी भी तरह की गड़बड़ी के मामले में प्रभावी कार्यवाही के लिए मदिरा दुकानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को आबकारी मुख्यालय के सेंट्रलाइज्ड वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा।
- मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन: आबकारी विभाग द्वारा मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन के जरिए राज्य के मदिरा दुकानों में विभिन्न ब्रांड की मदिरा की उपलब्धता की जानकारी आम लोगों को मिल सकेगी।
- अवैध मदिरा पर कठोर कार्यवाही: अवैध मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
- मदिरा बिक्री की राशि का बैंक में जमा: छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मदिरा की बिक्री से प्राप्त राशि निर्धारित समयावधि में तत्काल बैंक खाते में जमा कराएं।
इन निर्देशों और व्यवस्थाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में विदेशी मदिरा की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।
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