शराब दुकान जायें तो करें इन नियमों को पालन नहीं तो लौटना पड़ सकता हैं खाली हाथ !

जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किए हैं। जिले के पेट्रोल पंप व शराब दुकानों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। रविवार से पेट्रोल पंप में बिना मास्क वाले वाहन चालकों को पेट्रोल व शराब दुकानों में शराब नहीं मिलेगी। यह आदेश शनिवार को जिला कलेक्टोरेट में कलेक्टर जनमेजय महोबे ने स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर दिए है। शराब दुकान और पेट्रोल पंप में सूचना दे दी गई है। इस नियम का अनिवार्य रूप से पालन कराने की जिम्मेदारी भी अधिकारियों को दी गई है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें। हाथ धुलाई की भी आदत डालें। मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।

कोरोना के बढ़ते केस को लेकर अब राज्य की शराब दुकानों के लिए लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। नए दिशा निर्देश के अनुसार अब मास्क नहीं पहनने वाले को शराब नहीं दी जाएगी। सभी शराब दुकानों के लिए जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने के लिए उचित प्रबंध किया जाए, इसके लिए प्रत्येक दुकान को 10 हजार की राशि भी ​उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा दुकान के सभी कर्मचारियों को भी पूरे टाइम मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, हर दुकान के सामने बेरिकेटिंग करने और सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रख कर लाइन लगाने को कहा गया है, अधिक भीड़ वाली दुकानों में सुरक्षा के लिए गार्ड की तैनाती करने को कहा गया है। सर्दी, खांसी की शिकायत वाले ग्राहक को चिंहित कर लाइन से अलग करने को कहा गया है। इसके अलावा दुकान के आस पास साफ सफाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दुकान कर्मी और परिवहन कर्मी समेत ग्राहकों के लिए पर्याप्त सैनीटाइजेशन करने को कहा गया है।

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