
विशाखापट्टनम में दोपहिया वाहन के पीछे बैठने वाले के लिए 1 सितम्बर से हेलमेट अनिवार्य
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश के बाद, विशाखापट्टनम में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम का उल्लंघन करने पर 1035 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
अब दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ उनके पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली गंभीर चोटों को कम करना है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल आईएसआई मार्क वाला हेलमेट ही मान्य होगा। सस्ता या निम्न गुणवत्ता का हेलमेट पहनने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
विशाखापट्टनम में इस नियम के सख्ती से पालन की तैयारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से शहर में सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में पहले से ही इस नियम का सख्ती से पालन हो रहा है, और अब विशाखापट्टनम में भी इसे लागू किया जा रहा है।
इस निर्णय के बाद विशाखापट्टनम के नागरिकों को अपने सुरक्षा उपायों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि वे संभावित दंड से बच सकें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।
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