
फर्जी दस्तावेज बनाकर ट्रक बेचने के जुर्म में केस दर्ज
राजधानी रायपुर में सेकंड हैण्ड ट्रक का नकली दस्तावेज बनाकर ट्रक बेचने का मामला सामने आया है । आरोपियों ने 16 लाख रूपये का धोखाधड़ी की है इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को धोखाधड़ी के मामले में जुर्म दर्ज किया है । कबीर नगर निवासी आनंद कुमार सहाय ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक सेकंड हैण्ड ट्रक खरीदना था I जिसके लिए जैन ऑटो एवं फाइनेंस से संचालक नवनीत जैन से संपर्क किया और नवनीत जैन ने अपने कर्मचारी बिजेंदु कुमार को गाड़ी दिखाने को कहा । ट्रक पसंद आने पर आनंद ने नवनीत के आफिस आकर 15 लाख 51 हजार रुपये में सौदा किया। इसके बाद वाहन स्वामी प्रतीक रमेश महाशय ने विक्रय इकरारनामा तैयार किया। इसके बाद सभी कोर्ट में मिले।
बयाना के रूप में 51 हजार रुपये नकद लिए गए। इकरारनामा की मूल प्रति दे दी गई। वहीं नवनीत जैन ने उक्त वाहन का चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी से 16 लाख का लोन फाइनेंस करवाया। 15 लाख 83 हजार रुपये नवनीत जैन के कंपनी के खाते में प्राप्त किए गए। आनंद कुमार सहाय ट्रक को ट्रांसपोर्ट के काम में लगाकर समय पर लोन का किस्त फाइनेंस कंपनी में जमा कर रहा था।
आनंद कुमार सहाय के पास अचानक क्षेत्रीय परिवहन विभाग रायपुर से एक वर्ष बाद पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें वाहन का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन पेश करने आदेशित दिया गया। आनंद कुमार सहाय ने नवनीत जैन से संपर्क किया और वाहन का सत्यापन करा कर प्रमाण पत्र देने कहा। नवनीत लगातार वाहन का सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र दिलाने में हिला हवाला करता। आनंद कुमार सहाय को शक हुआ तो ट्रक की जांच करवाई तो पता चला कि वाहन का फर्जी दस्तावेज बनाकर फाइनेंस कराकर गाड़ी बेचकर धोखाधडी की गई।
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