छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने IASअधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया

बिलासपुर हाई कोर्ट ने जिंदा पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने के मामले में कार्रवाई न करने पर सहकारिता विभाग के पांच आईएएस अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालयीन अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जाए। यह मामला सहकारिता विभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सुनील तिवारी से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते बिना सरकारी अनुमति के दूसरा विवाह किया और उससे एक संतान भी उत्पन्न की।

शिकायतकर्ता विनय शुक्ला ने 2020 में इस मामले की शिकायत की थी, जिसमें तिवारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 420 और 34 के तहत अपराध करने का आरोप भी लगाया गया था। शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। कोर्ट ने 29 सितंबर 2023 को आदेश दिया था कि विभागीय जांच छह महीने में पूरी की जाए, लेकिन अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने 12 सितंबर 2024 को अवमानना याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट की बेंच ने अधिकारियों से जवाब मांगा और कहा कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालयीन अवमानना के तहत आरोप तय किए जाएं।

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