जीएसटी करदाताओं के लिए 1 सितंबर से नया नियम लागू

जीएसटी पोर्टल पर 30 दिनों में बैंक खाता विवरण अपलोड न करने पर करदाता नहीं भर सकेंगे रिटर्न

1 सितंबर 2024 से जीएसटी करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण नया नियम लागू होने जा रहा है, जो जीएसटी पोर्टल पर बैंक खाते की जानकारी अपलोड करने की अनिवार्यता को लेकर है। इसके तहत, पंजीकरण प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर करदाताओं को अपने वैध बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

नियमों के उल्लंघन पर होगा प्रतिबंध

यदि करदाता इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जीएसटी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस नए नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य जीएसटी धोखाधड़ी को रोकना है और कर चोरी पर लगाम कसना है। इस दिशा में कार्रवाई के तहत जीएसटी विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य जीएसटी चोरों को पकड़ना है।

जीएसटीएन की एडवाइजरी और नए नियम की घोषणा

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने पिछले सप्ताह इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें जीएसटी के नियम 10ए के अनुसार, पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर वैध बैंक खाते का विवरण देने की अनिवार्यता को स्पष्ट किया गया है। यह कदम जीएसटी करदाताओं की पारदर्शिता और कर के प्रति जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रदेश में बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा

पिछले सात महीनों में, प्रदेश में जीएसटी विभाग ने 300 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा किया है। इसके साथ ही, लगभग 17 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया गया है। टैक्स चोरी की इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य फर्जी फर्मों के माध्यम से टैक्स चोरी करने वालों और नियमों का पालन न करने वाले करदाताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना है।

भविष्य की योजना और प्रतिबद्धता

इस नए नियम के तहत जीएसटी विभाग की यह कोशिश है कि भविष्य में टैक्स चोरी की घटनाओं में कमी लाई जा सके और जीएसटी प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। करदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस नियम का पालन सुनिश्चित करें ताकि वे किसी भी संभावित कानूनी दंड से बच सकें और टैक्स व्यवस्था में अपनी भागीदारी को सही दिशा में बनाए रखें।

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