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  • छत्तीसगढ़ में सीमेंट-सरिया की कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों की बढ़ी परेशानी

    छत्तीसगढ़ में सीमेंट-सरिया की कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों की बढ़ी परेशानी

    छत्तीसगढ़ में सीमेंट और सरिया की कीमतों में बढ़ोतरी सांसद ने जताई चिंता

    सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में सीमेंट और सरिया की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में सीमेंट कंपनियां स्थानीय संसाधनों का दोहन करने के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखा है।

    सीमेंट की कीमतों में वृद्धि का असर
    जानकारी के मुताबिक़, राज्य में हर महीने लगभग 30 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता है। नवंबर में सीमेंट की कीमत प्रति बोरी ₹260 थी, जिसे अब ₹275-₹300 तक बढ़ा दिया गया है। सरकारी और जनहित प्रोजेक्ट्स के लिए सीमेंट की कीमत ₹205-₹210 से बढ़ाकर ₹250 कर दी गई है। सांसद ने बताया कि यह वृद्धि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, शासकीय योजनाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।

    सरिया की कीमतों में अस्थिरता
    सरिया की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है, जिससे आम उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने राज्य सरकार से इन कीमतों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है।

    जीएसटी विभाग का नया नियम
    टैक्स चोरी रोकने के लिए जीएसटी विभाग ने ई-वे बिल और ई-इनवाइसिंग सिस्टम में अपडेट किया है। 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू हो गया है, जबकि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए यह नियम 1अप्रैल से अनिवार्य होगा।

    अधिकारियों के अनुसार, यह कदम फर्जी बिलिंग रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। ई-वे बिल के बिना पाए जाने पर वाहन और माल जब्त किया जाएगा और 10% या ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। इन सख्त प्रावधानों से टैक्स चोरों पर प्रभावी लगाम लगने की उम्मीद है।

    ऐसे में अब सरकार से उम्मीद जताई जा रही है कि जनता को राहत प्रदान करने के लिए इन मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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  • जीएसटी करदाताओं के लिए 1 सितंबर से नया नियम लागू

    जीएसटी करदाताओं के लिए 1 सितंबर से नया नियम लागू

    जीएसटी पोर्टल पर 30 दिनों में बैंक खाता विवरण अपलोड न करने पर करदाता नहीं भर सकेंगे रिटर्न

    1 सितंबर 2024 से जीएसटी करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण नया नियम लागू होने जा रहा है, जो जीएसटी पोर्टल पर बैंक खाते की जानकारी अपलोड करने की अनिवार्यता को लेकर है। इसके तहत, पंजीकरण प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर करदाताओं को अपने वैध बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

    नियमों के उल्लंघन पर होगा प्रतिबंध

    यदि करदाता इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जीएसटी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस नए नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य जीएसटी धोखाधड़ी को रोकना है और कर चोरी पर लगाम कसना है। इस दिशा में कार्रवाई के तहत जीएसटी विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य जीएसटी चोरों को पकड़ना है।

    जीएसटीएन की एडवाइजरी और नए नियम की घोषणा

    जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने पिछले सप्ताह इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें जीएसटी के नियम 10ए के अनुसार, पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर वैध बैंक खाते का विवरण देने की अनिवार्यता को स्पष्ट किया गया है। यह कदम जीएसटी करदाताओं की पारदर्शिता और कर के प्रति जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

    प्रदेश में बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा

    पिछले सात महीनों में, प्रदेश में जीएसटी विभाग ने 300 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा किया है। इसके साथ ही, लगभग 17 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया गया है। टैक्स चोरी की इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य फर्जी फर्मों के माध्यम से टैक्स चोरी करने वालों और नियमों का पालन न करने वाले करदाताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना है।

    भविष्य की योजना और प्रतिबद्धता

    इस नए नियम के तहत जीएसटी विभाग की यह कोशिश है कि भविष्य में टैक्स चोरी की घटनाओं में कमी लाई जा सके और जीएसटी प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। करदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस नियम का पालन सुनिश्चित करें ताकि वे किसी भी संभावित कानूनी दंड से बच सकें और टैक्स व्यवस्था में अपनी भागीदारी को सही दिशा में बनाए रखें।

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  • जीएसटी करदाताओं को राहत: पूरा टैक्स चुकाने पर जुर्माना माफी

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    जीएसटी करदाताओं को राहत: पूरा टैक्स चुकाने पर जुर्माना माफी

     विशेषज्ञों के अनुसार करदाताओं के बोझ को कम करने की कोशिश की गई है। रिटर्न दाखिल करने में देरी के मामले में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के तहत उस राशि पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा।जीएसटी करदाताओं के लिए बड़ी राहत है कि अगर वे पूरा टैक्स चुका देते हैं, तो उनका ब्याज और जुर्माना माफ हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफी दी जा रही है, बशर्ते पूरा भुगतान 31 मार्च 2025 तक हो। जीएसटी परिषद ने सिफारिश की है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक दाखिल किसी भी इनवाइस या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 30 नवंबर 2021 मानी जाए।

    पिछले सात वर्षों में केंद्रीय जीएसटी द्वारा प्रदेश में 75 हजार करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया गया है। जीएसटी चोरों के खिलाफ विभाग सख्त है और फर्जी फर्म बनाकर आइटीसी का लाभ लेने वालों पर अभियान चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल से जून तक 4558 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 552 करोड़ अधिक है।

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  • टैक्स चोरी करने पर ओपी चौधरी ने व्यापारियों को दी समझाईस

    टैक्स चोरी करने पर ओपी चौधरी ने व्यापारियों को दी समझाईस

    टैक्स चोरी करने पर ओपी चौधरी ने व्यापारियों को दी समझाईस

    छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले कुछ सालों में जितनी मात्रा में सामान खरीदा गया है लेकिन सरकार को उस हिसाब से GST नहीं मिला है I इसकी जाँच सरकार GST में गठित बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ए.आई. टूल्स की मदद से व्यापारियों को एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि बहुतों ने GST भरा ही नहीं है I इस पर वित मंत्री ओपी चौधरी ने व्यापारियों से एक्शन लेते हुए उनसे टैक्स जमा करवाया है I केशकाल के भारत इन्फ्रा नाम के व्यापारी से 91 लाख, श्री कृष्ण इंटरप्राइजेस से 2.5 करोड़ की चोरी सामने आई है जिसमें से 1.5 करोड़ की वसूली की गई है I

    ओपी चौधरी ने कहा कि विभाग के पास टैक्स चोरी पकड़ने के कई टूल्स मौजूद हैं जिनसे अब टैक्स चोरी कर पाना मुश्किल है I वित मंत्री ओपी चौधरी ने आगे कहा कि व्यापारियों से मेरी विनती है की अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाएं और समय पर टैक्स का भुगतान करें I

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