
मृत शिक्षाकर्मियों के परिवारों को कोर्ट से मिली राहत
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मृत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए दो माह के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है। यह आदेश कोर्ट ने 13 सितंबर 2021 को गठित समिति से निर्णय लेने के बाद दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके पति, पिता जौर बड़े भाई शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्त थे, और उनके निधन के बाद आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन विभाग ने बीएड, डीएड डिग्री और शिक्षक पात्रता परीक्षा की शर्तों के आधार पर आवेदन को निरस्त कर दिया था।
आवेदन निरस्त होने पर हाई कोर्ट में याचिका
याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ताओं योगेश चंद्रा और सी जयंत राव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की और 13 सितंबर 2021 को गठित समिति से दो माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया।
कोर्ट ने दिया स्पष्ट निर्देश
कोर्ट ने यह भी कहा कि समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए सभी योग्य आश्रितों को नौकरी मिले। विभाग में शिक्षाकर्मियों के पदों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आश्रितों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने की बात कही गई। यह निर्णय मृत शिक्षाकर्मियों के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे।
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