बिलासपुर हाई कोर्ट ने खारिज की अमन साहू की चुनाव याचिका

bilaspur high court

बिलासपुर हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अमन साहू के चुनाव लड़ने के आवेदन को खारिज कर दिया है। अमन साहू के वकील ने कोर्ट से अपील की थी कि उसे नामांकन भरने के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है ।

झारखंड की बड़कागांव विधानसभा सीट के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है कोर्ट के द्वारा याचिका ख़ारिज किये जाने के बाद ये बात स्पष्ट हो गया है कि गैंगस्टर अमन साहू इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेगा। हालांकि, अभी झारखंड हाई कोर्ट में भी अमन साहू की ओर से एक और याचिका लंबित है, जिसमें चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी गई है। इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। अमन के वकील ने शनिवार को झारखंड से आकर उसके हस्ताक्षर नामांकन पत्र पर करवाए थे, और अब झारखंड हाई कोर्ट की अनुमति की उम्मीद की जा रही है।

फिलहाल, अमन साहू रायपुर पुलिस की रिमांड पर है, अमन साहू पर रायपुर के तेलीबांधा इलाके में एक कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग करवाने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अमन को झारखंड से प्रोडक्शन वारंट के जरिए लाया गया था। रिमांड की अवधि 25 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, जिसके बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।

झारखंड में 800 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण के ठेके को लेकर रंगदारी की मांग की गई थी, और जब यह राशि नहीं मिली, तो अमन के इशारे पर फायरिंग की गई थी। पुलिस इस मामले में अमन से पूछताछ कर रही है।

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