लॉकडाउन अब 15 मई तक जारी रहेगा, बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य शासन के निर्देश!

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पिछले 14 अप्रैल से जिले में जारी लॉकडाउन अब 15 मई तक जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य शासन के निर्देश पर l लॉकडाउन की अवधि को 15 मई की रात 12 बजे तक बढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। जिसके अनुसार लगभग सभी जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा। वहीं राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में लोगों को अतिरिक्त छूट मिलेगी। बस्तर संभाग के जिलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, आंध्रप्रदेश में नए स्ट्रेन के वायरस मिलने पर राज्य की सीमा को अच्छे से निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं, प्रशासन ने कुछ सेवाओं को शाम 5 बजे तक छूट देने का निर्देश जारी किया है।
इन सेवाओं को मिलेगी छूट

कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना।

उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।

किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं). शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)

बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।

डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)

इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।

एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी।

पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।

गैस एजेंसियां ​​- खोलना।

पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।

आटा मिल्स (आटा चाकी)।

रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।

अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।

फल और सब्जी के तोले, फेरी करते हुए।

सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है – पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।

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