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    छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम

    छत्तीसगढ़ सरकार निजी विश्वविद्यालयों के लिए सख्त नियम लागू करने की तैयारी में है। राज्य में बैकडेट पर डिग्रियां जारी करने और फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद उच्च शिक्षा विभाग अब निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण कसने के लिए रियल टाइम डाटा व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत सभी निजी विश्वविद्यालयों को अपने छात्रों के डिग्री, डिप्लोमा और अन्य प्रमाण-पत्रों का रिकॉर्ड रियल टाइम में निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को देना होगा।

    इस बदलाव के तहत, जब भी किसी छात्र का दाखिला होता है और वह फीस जमा करता है, उसकी जानकारी तुरंत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यह डाटा purc.cgstate.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा, जहां से यह देखा जा सकेगा कि किस विश्वविद्यालय में किस पाठ्यक्रम की मान्यता है और कब से मिली है। इस पहल का उद्देश्य निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और फर्जी डिग्री या प्रमाण-पत्र जारी करने जैसी धोखाधड़ी को रोकना है।

    रियल टाइम डाटा की यह प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि विश्वविद्यालय प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद नए छात्रों का प्रवेश नहीं कर सकें। इससे अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी, क्योंकि डेटा ऑनलाइन होने के कारण किसी भी तरह की गड़बड़ी को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। राज्य में कुल 17 निजी विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से कई प्रमुख विश्वविद्यालय जैसे डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, रायपुर का कलिंगा विश्वविद्यालय, और आईटीएम विश्वविद्यालय शामिल हैं।

    इस कदम से जहां छात्रों के हितों की सुरक्षा होगी, वहीं विश्वविद्यालयों को भी पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार के इस निर्णय से शिक्षा प्रणाली में सुधार की उम्मीद की जा रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।

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