
सुप्रीम कोर्ट ने नकली होलोग्राम मामले में एफआईआर पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के कासना पुलिस थाने में दर्ज नकली होलोग्राम मामले की एफआईआर पर रोक लगा दी है, जिससे जांच प्रक्रिया भी रुक गई है और गिरफ्तार अभियुक्तों की जमानत की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जांच से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस आगस्टिन जार्ज मसीह की बेंच ने विधु गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिससे हाईकोर्ट इलाहाबाद के फैसले को चुनौती मिली। इस आदेश के बाद, मेरठ कोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को सशर्त छत्तीसगढ़ वापस भेजने की अनुमति भी दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नकली होलोग्राम मामले में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है।
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