जेल कैदियों का मानदेय बढ़ाने पर हाईकोर्ट ने याचिका किया निराकृत

जेल कैदियों का मानदेय बढ़ाने पर हाईकोर्ट ने याचिका किया निराकृत
गुरुवार को हाईकोर्ट में प्रदेश की जेलों में कैदियों का मानदेय बढ़ाने के मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन ने हाईकोर्ट में शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि जेल में बंद कैदियों की कुशल और अकुशल श्रेणियों का मानदेय बढ़ाया जा रहा है। शपथपत्र के अनुसार, अब अकुशल कैदियों को 60 रुपये के बजाय 80 रुपये प्रतिदिन और कुशल श्रेणी के कैदियों को 75 रुपये के बजाय 100 रुपये प्रतिदिन का मानदेय दिया जाएगा।
इस याचिका को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने जनहित याचिका के रूप में दायर किया था। याचिका में यह कहा गया था कि वर्तमान में कैदियों को प्रतिदिन 60 से 75 रुपये तक का पारिश्रमिक दिया जाता है, जो वर्षों से नहीं बदला गया है और आज के समय में अपर्याप्त है। याचिका में मांग की गई थी कि कैदियों को कलेक्टर दर के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए, ताकि यह मेहनताना उनके भविष्य में भी काम आ सके।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में मानदेय बढ़ाए जाने की जानकारी मिलने पर, चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिका को निराकृत कर दिया।
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